हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 की घोषणा

प्रश्न-हाल ही में भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 की घोषणा की गई। इस योजना की प्रभावी अवधि क्या है?
(a) 1 मार्च, 2017 से -31 मार्च, 2022 तक
(b) 1 अप्रैल, 2017 से -31 मार्च, 2022 तक
(c) 1 अगस्त, 2017 से -31 मार्च, 2021 तक
(d) 1 अप्रैल, 2018 से -31 मार्च, 2021 तक
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 28 जून, 2018 को प्रकाशित खबरों के अनुसार भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 की घोषणा की गई है।
  • यह घोषणा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में संलग्न नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों में महत्वपूर्ण पूंजी व्यय और रोजगार सृजन हेतु आवश्यक थी।
  • यह योजना 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी और 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी।
  • ऐसी इकाइयां जिन्होंने 1 अप्रैल, 2017 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू कर दिया है, वे इसके तहत 30 सितंबर, 2018 तक भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग में पंजीकरण करा सकती हैं।
  • 10 मेगावॉट तक की जल विद्युत उत्पादन इकाइयों और जैव प्रौद्योगिकी पर भी यह योजना लागू होगी।
  • इस औद्योगिकी विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल है-केंद्रीय पूंजी, ऋण प्राप्ति हेतु निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) और 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ प्लांट और मशीनरी में 30 प्रतिशत निवेश।
  • सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां तथा वर्तमान इकाइयां जिसके अंतर्गत सभी भारतीय अग्नि नीति ‘सी’ शुल्क के योग्य इकाइयों को शामिल किया गया है।
  • इस प्रकार की सभी इकाइयां शत-प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।

संबंधित लिंक…
http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=12469