प्रश्न-विकासात्मक और विनियामक नीति वक्तव्य के तहत RBI ने P2P (पीयर टू पीयर) ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों पर कुल (Aggregate) एक्सपोजर सीमा बढ़ाकर कर दिया है-
(a) 15 लाख रुपये तक
(b) 20 लाख रुपये तक
(c) 25 लाख रुपये तक
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 5 दिसंबर, 2019 को RBI ने ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ जारी किया।
- जिसके तहत RBI ने P2P (पीयर टू पीयर) ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों पर कुल (Aggregate) एक्सपोजर सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है।
- ध्यातव्य है कि रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (NBFC-P2P) के लिए निर्देश (Direction) जारी किए थे।
- वर्तमान में, सभी P2P प्लेटफॉर्म पर उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों के लिए कुल सीमा 10 लाख रुपये है।
- जबकि एकल उधारकर्ता के लिए एकल ऋणदाता का एक्सपोजर सभी NBFC-P2P प्लेटफॉर्म पर 50,000 रुपये तक सीमित है।
- ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म की कार्यपद्धति और उधार देने की सीमा की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी समय सभी उधारकर्ताओं को एक ऋणदाता का कुल एक्सपोजर सभी P2P प्लेटफॉर्म पर 50 लाख रुपये तक सीमित होगा।
- इसके अलावा, बैंक द्वारा प्रवर्तित ट्रस्टी द्वारा निधियों को अंतरित करने के लिए आवश्यक रूप से संबंधित बैंक में खोले जाने वाले ‘एस्क्रो’ (Escrow) खातों के परिचालन की वर्तमान आवश्यकता को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है।
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=48803