यमुना के डूब क्षेत्र में खुले में शौच करने पर प्रतिबंध

Green Court NGT Bans Open Defecation, Waste Dumping On Yamuna Floodplains

प्रश्न-हाल ही में किसने यमुना डूब क्षेत्र में खुले में शौच करने और कचरा फेकने पर प्रतिबंध लगा दिया?
(a) दिल्ली उच्च न्यायालय
(b) राष्ट्रीय हरित अधिकरण
(c) उच्चतम न्यायालय
(d) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 19 मई, 2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने यमुना के डूब क्षेत्र में खुले में शौच करने और कचरा फेकने पर प्रतिबंध लगा दिया।
  • एनजीटी ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों से पांच हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूलने की घोषणा की।
  • एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली जलबोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता वाली एक समिति भी गठित की।
  • इस समिति का काम नदी की सफाई से जुड़े काम की देख-रेख करना है।
  • उन्होंने इस समिति को नियमित अंतरालों पर रिपोर्ट देने को कहा है।
  • एनजीटी ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे उन उद्योगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें जो आवासीय इलाकों में चल रहे हैं और नदी के प्रदूषण का बड़ा स्रोत हैं।
  • अधिकरण ने ये निर्देश ‘मैली से निर्मल यमुना पुनुरूद्धार परियोजना 2017’ के क्रियान्वयन की निगरानी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये।

संबंधित लिंक
http://www.bhasha.ptinews.com/news/1591192_bhasha
http://www.ndtv.com/delhi-news/national-green-tribunal-ngt-bans-open-defecation-waste-dumping-on-yamuna-floodplains-1695639