मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति

Cabinet approves Motor Vehicle (Amendment) Bill 2016

प्रश्न-वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम में कितनी धाराएं हैं?
(a) 223
(b) 212
(c) 219
(d) 192
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 3 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी दी।
  • इस विधेयक में सड़क सुरक्षा, नागरिकों को सुविधा और देश के यातायात परिदृश्य को सुधारने का प्रस्ताव है। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में लगाये जाने वाले दंड की राशि भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।
  • वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम में 223 धाराएं हैं जिनमें से 68 धाराओं को इस विधेयक द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव है।
  • अधिनियम से अध्याय 10 हटाने का प्रस्ताव है और इसको अध्याय 11 के नये प्रावधानों से बदला जाएगा ताकि तीसरे पक्ष के बीमा दावों और निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
  • संशोधन मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा, ग्रामीण यातायात को मजबूत करने, स्वचालन एवं कम्प्यूटरीकरण और लास्ट माइल कनेक्टीविटी से संबंधित है।
  • इस विधेयक में हिट एंड रन मामलों में जुर्माने को 25 हजार से बढ़ाकर 2 लाख करने और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=53410
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=148308
http://timesofindia.indiatimes.com/good-governance/centre/Motor-Vehicle-Amendment-Bill-to-make-roads-safe/articleshow/53535845.cms?
http://www.financialexpress.com/economy/cabinet-gives-nod-to-new-motor-bill-steep-penalties-proposed-for-violation-of-traffic-norms/337522/