पंजाब एंड महाराष्ट्रा को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंककारी अधिनियम की धारा 35A लागू

Directions under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS) – Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Limited, Mumbai, Maharashtra
प्रश्न-‘पंजाब एंड महाराष्ट्रा को-ऑपरेटिव बैंक’, बैंककारी अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत बैंक के ग्राहक (जमाकर्ता) को कितनी राशि से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी?
(a) 1,000 रुपये
(b) 5,000 रुपये
(c) 10,000 रुपये
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
  • सितंबर, 2019 में RBI ने ‘पंजाब एंड महाराष्ट्रा को-ऑपरेटिव बैंक’ बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(A) लागू कर दी।
  • जिससे बैंक के ग्राहकों (जमाकर्ताओं) पर निकासी प्रतिबंध लागू हो गए।
  • इन प्रतिबंधों के तहत जमाकर्ता अपने खाते से 1,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं आहरित कर सकेगा।
  • बैंक अगली सूचना/अनुदेश जारी होने तक निम्न प्रतिबंधों के अधीन रहेगा।

(i) RBI से लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करेगा।

(ii) कोई निवेश नहीं करेगा, निधियां उधार लेने और नई जमा राशियां स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा।

(iii) कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो।

(iv) 23 सितंबर, 2019 के RBI के निदेशों में अधिसूचित के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्य रीति से उसका निपटान करेगा।

  • ये निदेश दिनांक 23 सितंबर, 2019 को बैंक के कारोबार की समाप्ति से छः माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

लेखक-पंकज पाण्डेय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?Id=39806&Mode=0

https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/rbi-puts-mumbai-based-pmc-bank-under-directions/article29497447.ece