उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू

Akhilesh Yadav launches National Food Security Act in UP

प्रश्न-उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मार्च, 2016 से संपूर्ण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया। इस कानून के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 2 रु. प्रति किलोग्राम गेहूं तथा 3 रु. प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक गरीब परिवार को इसके तहत दिया जायेगा-
(a) 3 किग्रा. गेहूं तथा 2 कि.ग्रा. चावल
(b) 3 किग्रा. चावल तथा 3 किग्रा. गेहूं
(c) 2 किग्रा. चावल तथा 2 किग्रा. गेहूं
(d) 5 किग्रा. चावल तथा 3 किग्रा. गेहूं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 1 मार्च, 2016 से उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया। इसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को गेहूं 2 रु. प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रु. प्रति किलोग्राम प्रतिमाह दिया जायेगा।
  • इस कानून के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 3 किलो ग्राम गेहूं तथा 2 किलो ग्राम चावल प्रतिमाह दिया जायेगा।
  • ज्ञातव्य है कि प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 1 जनवरी, 2016 से ही लागू है जिसे 1 मार्च, 2016 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया।
  • अब इस योजना का लाभ 79.56 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तथा 64 प्रतिशत शहरी परिवारों को मिलेगा।
  • अभी तक उत्तर प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले गरीब परिवारों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) तथा ऊपर (APL) श्रेणी के परिवारों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा था।
  • ज्ञातव्य है कि लक्षित वितरण प्रणाली (1997) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिसंबर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया था।

संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.facebook.com/yadavakhilesh/photos/a.642613552428158.1073741830.641842819171898/1064089963613846/?type=3&theater
http://www.ptinews.com/news/7166519_Akhilesh-launches-National-Food-Security-Act-in-UP-
http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-today-the-food-security-act-took-effect-in-all-the-districts-of-uttar-pradesh-13658458.html
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/akhilesh-yadav-launches-national-food-security-act-in-up/articleshow/51213635.cms