उच्च न्यायालयों के नाम परिवर्तन विधेयक को मंजूरी

Cabinet approves the High Courts Bill, 2016 for enabling changing the names of High Courts of Bombay and Madras

प्रश्न-विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किस एक्ट के तहत उच्च न्यायालयों के नाम परिवर्तन हेतु विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है?
(a) इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, 1861
(b)इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, 1862
(c) इंडियन हाईकोट एक्ट, 1873
(d)उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 5 जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन करने हेतु कानून मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
  • बंबई और मद्रास हाईकोर्ट के नाम अब उनके शहरों के नाम के अनुरूप होंगे। बंबई हाईकोर्ट को अब मुंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट को चेन्नई हाईकोर्ट के नाम से जाना जाएगा।
  • हाइकोर्ट का नाम बदलने हेतु सरकार संसद में एक नया विधेयक इसी वर्ष 2016 में ही ‘द हाईकोर्ट (ऑल्टरेशन ऑफ नेम) बिल लाएगी।
  • इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, 1861 के तहत विधि मंत्रालय ने सरकार को इस बिल को लाए जाने का प्रस्ताव दिया है।
  • वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके जरिए हाईकोर्ट के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है।
  • 1990 के दशक में दोनों महानगरों के नाम बदले गए थे। इसके बाद से ही इन दोनों हाईकोर्ट के नाम बदले जाने की मांग की जा रही है।
  • ध्यातव्य है कि 1861 के इंडियन हाइकोर्ट रूल में इंग्लैंड की महारानी को ही कलकत्ता, मद्रास और बंबई हाईकोर्ट स्थापित करने के लेटर्स पेटेंट जारी करने के अधिकार दिए गए थे।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=146809
http://www.thehindu.com/news/national/bombay-madras-calcutta-high-courts-to-be-renamed/article8811881.ece
http://www.sanjeevnitoday.com/national/Bombay-Calcutta-and-Madras-High-Court-will-be-renamed/05-07-2016/49645
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/cabinet-approves-the-high-courts-alteration-of-names-bill-2016/articleshow/53063980.cms