RBI दिशा-निर्देशः NPA की विदेश में बिक्री अनुमन्य

RBI lets banks sell NPAs abroad as one-time settlement
प्रश्न-RBI के द्वारा एकमुश्त निपटान के रूप में NPA को विदेश में बेचने की अनुमति दी गई है-
(a) SBI को
(b) निजी-विदेशी बैंकों को
(c) (a) और (b) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • 30 जुलाई, 2019 को RBI ने घरेलू बैंकों को एकमुश्त निपटान (OTS) के रूप में NPAs (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों) को विदेश में बेचने की अनुमति दे दिया।
  • विशेष बात यह है कि यह NPAs विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की होंगी।
  • डिफॉल्टर्स या कर्जदार अपनी संपत्ति को OTS स्कीम के अनुसार बेंच सकेंगे। जिससे घरेलू ऋण चुकाने के लिए विदेश से ECBs (बाह्य वाणिज्यिक उधारी) जुटाई जा सके।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.business-standard.com/article/finance/rbi-allows-domestic-banks-to-sell-npas-abroad-as-one-time-settlement-119073100053_1.html

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