वाहन निर्माताओं को प्रत्येक निर्मित वाहन के उत्सर्जन और शोरगुल का स्तर विवरण

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प्रश्न-18 अक्टूबर, 2016 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कब से वाहन निर्माताओं को प्रत्येक निर्मित वाहन के उत्सर्जन और शोरगुल का स्तर विवरण देना होगा?
(a) 1 जनवरी, 2017
(b) 1 अप्रैल, 2017
(c) 1 दिसंबर, 2016
(d) 1 मार्च, 2016
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 16 अक्टूबर, 2016 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सभी प्रकार के मोटर वाहन निर्माताओं के साथ-साथ ई-रिक्शा और ई-कार्ट निर्माताओं को अपने वाहन के उत्सर्जन का पूरा विवरण देना होगा।
  • उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत फार्म 22 में संशोधन किया है।
  • जिसके तहत वाहन निर्माताओं को सभी वाहनों के लिए प्रदूषण मानकों के अनुपालन का प्रारंभिक प्रमाणपत्र, अवयव, गुणवत्ता के सुरक्षा मानकों का प्रमाणपत्र और रोड-पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करना होता है।
  • अब संशोधित फार्म 22 के तहत सभी वाहन निर्माताओं को अपने हर एक वाहन के उत्सर्जन की जानकारी भी प्रदान करनी पड़ेगी।
  • इस फार्म में ब्रांड, चेसिस नंबर, (बैटरी संचालित वाहनों के संदर्भ में मोटर नंबर) और उत्सर्जन नियम तथा हर प्रदूषण के स्तर की जानकारी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि देनी होगी।
  • पेट्रोल और डीजल वाहनों को हॉर्न के ध्वनि स्तर का भी विवरण देना होगा।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=55667
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=151751
http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Vehicle-manufacturers-will-have-to-give-details-about-the-emission-and-noise-levels/articleshow/54933742.cms