राजस्थान मीसा एवं डीआईआर बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन

Rajasthan Misa and D.I.R. Pension rules, 2008 for prisoners

प्रश्न-हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मीसा एवं डी.आई. आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन करने का निर्णय किया गया। संसोधन के पश्चात नए अधिनियम का क्या नाम होगा?
(a) राजस्थान मीसा एवं देशभक्त सम्मान निधि नियम, 2008
(b) राजस्थान मीसा एवं लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि नियम, 2008
(c) राजस्थान लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि नियम, 2008
(d) राजस्थान मीसा एवं रक्षक बंदियों को पेंशन नियम, 2008
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 12 दिसंबर, 2017 को राजस्थान मंत्रिमंडल की हुई बैठक में राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन करने का निर्णय किया गया।
  • राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन कर इसका नाम राजस्थान लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि नियम, 2008 किया जाएगा।
  • इसके तहत आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जेल में बंद रहे प्रदेश के मीसाबंदी लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में जाने जायेंगे।
  • अब राजस्थान के मूल निवासी ऐसे बंदी जो आपातकाल के दौरान राज्य के बाहर की जेलों में बंद रहे हैं उन्हें भी नियमों के तहत पेंशन एवं भत्ते दिए जाएंगे।
  • पूर्व में सिर्फ राजस्थान की जेलों में बंद रहे राज्य के मूल निवासी मीसाबंदी ही पेंशन और भत्ते के हकदार थे।
  • संशोधन के बाद यह भी प्रावधान किया गया है कि जेल तथा पुलिस थानों में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मीसाबंदी पेंशन के लिए शपथ पत्र तथा संबंधित जिले के वर्तमान या पूर्व विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित दो सहबंदियों के प्रमाणपत्र के आधार पर भी आवेदन किया जा सकेगा।
  • संशोधन के तहत एक माह तक जेल में बंद रहने वाले ऐसे मीसाबंदी भी पेंशन एवं भत्तों के हकदार होंगे जो उस समय वयस्क नहीं थे।
  • पूर्व में जेल में बंद केवल ऐसे मीसाबंदियों को ही पेंशन मिलती थी। जो उस समय वयस्क थे।

संबंधित लिंक
http://dipr.rajasthan.gov.in/content/dipr/en/news-detail.56565.html