राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम, 1995 में संशोधन

Rajasthan Gov. Animal (Prohibition of Slaughter and Temporary Execution or Regulation of Export) Act, 1995

प्रश्न-राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम, 1995 में संशोधन के विषय में विकल्प में कौन सा उत्तर सही नहीं है?
(a) इस अधिनियम से संबंधित प्रारूप का अनुमोदन राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 5 दिसंबर, 2017 को किया गया।
(b) यह संशोधन विधेयक राज्य में पुनः स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
(c) संसोधनोपरांत केवल उन्हीं राज्यों के लिए ही निर्यात को अनुमति मिलेगी जहां गोवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध है।
(d) अनुमति प्रारंभिक तौर पर नागौरी बैल प्राजति के बछड़ों के संदर्भ में ही प्राप्त होगी।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 12 दिसंबर, 2017 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन से संबंधित प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • इस संशोधन विधेयक को राज्य में पुरःस्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाएगा।
  • संशोधन के बाद राज्य के पशुपालकों तथा राज्य के बाहर के क्रेताओं को 2 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के नर गोवंश को कृषि एवं प्रजनन कार्यों के लिए निर्यात करने की अनुमति मिल सकेगी।
  • यह अनुमति प्रारंभिक तौर पर नागौरी बैल प्रजाति के बछड़ों के संदर्भ में ही प्राप्त होगी।
  • पूर्व में 3 वर्ष से अधिक उम्र के बछड़ों को ही राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त थी।
  • संशोधनपरांत केवल उन्हीं राज्यों के लिए ही निर्यात की अनुमति मिलेगी जहां गोवंश वध पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

संबंधित लिंक
http://dipr.rajasthan.gov.in/content/dipr/en/news-detail.56565.html