मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

The chief minister farmer and general welfare insurance scheme

प्रश्न-उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर जनवरी, 2016 में ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ को प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए-
(1) यह योजना राजस्व अभिलेखों में खातेदार/सहखातेदार को आच्छादित करेगी।
(2) इसमें भूमिहीन कृषक तथा अन्य ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम है, शामिल होंगे।
(3) इसमें मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता पर 5 लाख रुपये का बीमा कवर होगा।
(4) यह योजना 1 अप्रैल, 2016 से लागू होगी।
(a) केवल 1 तथा 2 सही है।
(b) केवल 2, 3 तथा 4 सही हैं।
(c) केवल 2 तथा 4 सही हैं।
(d) उपरोक्त सभी कथन सही हैं।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात 1 अप्रैल, 2016 से लागू होगी।
  • यह योजना, राजस्व विभाग द्वारा संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना का स्थान लेगी।
  • मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन है।
  • यह योजना उत्तर प्रदेश के राजस्व अभिलेखों अर्थात खतौनी में खातेदार/सहखातेदार के साथ ही साथ भूमिहीन कृषक तथा अन्य ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम है, को आच्छादित करेगी।
  • कृषक दुर्घटना बीमा योजना में बीमा का आवरण मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये थी जबकि नई मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में बीमा आवरण मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपये तथा दुर्घटना के बाद चिकित्सा की स्थिति में 2.5 लाख रुपये एवं आवश्यकतानुसार 1 लाख रुपये तक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।
  • इस योजना से कुल 3 करोड़ परिवार आच्छादित होंगे जिसमें कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी कृषक भी सम्मिलित हैं।
  • मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को कृषक दुर्घटना बीमा योजना में निहित व्यय पर ही संचालित किया जायेगा। इसमें बीमा कंपनी का चयन निविदा द्वारा, निर्धारित दरों/नियम एवं शर्तों पर 3 वर्ष के लिए किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2016 के प्राख्यापन को भी मंजूरी प्रदान की गई।
  • मंत्रिपरिषद ने जनपद सुल्तानपुर में बल्दीराय को नई तहसील के रूप में सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=2553

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