मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016

Amendments to the Maternity Benefit Act, 1961

प्रश्न-अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई है, इस विधेयक के संसद से पास होने के उपरांत 2 बच्चों के जन्म पर मातृत्व अवकाश का लाभ 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह का कर दिया जायेगा?
(a) 20 सप्ताह
(b) 22 सप्ताह
(c) 24 सप्ताह
(d) 26 सप्ताह
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 10 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 के जरिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधनों को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
  • मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मां बनने पर बच्चे की देखभाल के लिए महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ ही अवकाश का भी प्रावधान किया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी रोजगार प्रतिष्ठानों पर लागू है।
  • इस अधिनियम में संशोधन के पश्चात संगठित क्षेत्र में 1.8 मिलियन (18 लाख) कार्यरत महिला कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा।
  • इस संशोधन विधेयक के संसद से पास होने के उपरांत दो बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और दो से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह कर दिया जायेगा।
  • इसके अतरिक्त 2 बच्चों के जन्म के पश्चात बच्चे के जन्म पर 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जायेगा।
  • इस दौरान मां को घर से कार्य करने की सुविधा का प्राविधान है।
  • इस विधेयक के तहत यदि कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसे भी 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जायेगा।
  • इस विधेयक में 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिशुगृह (क्रेच) की स्थापना के प्रावधान को अनिवार्य कर दिया गया है।
  • ध्यातव्य है कि 44वें, 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में मातृत्व लाभ हेतु वृद्धि 24 सप्ताह करने की सिफारिश की गई थी।
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 8 महीने के लिए मातृत्व लाभ को बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=53529
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=148712
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/cabinet-maternity-benefits-approved-amendments-to-the-factories-act/articleshow/53640759.cms