बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना

प्रश्न-झारखंड सरकार द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लक्ष्य का अधिकतम कितने प्रतिशत तक ही प्राकृतिक आपदा ग्रस्त मामलों में संबंधित लाभार्थियों को आवास हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी?
(a) 25 प्रतिशत
(b) 50 प्रतिशत
(c) 60 प्रतिशत
(d) 70 प्रतिशत
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 30 मई, 2018 को झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में कतिपय प्रावधान जोड़ने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • पूर्व में इस योजनान्तर्गत सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना, 2011 के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
  • मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस योजनान्तर्गत जिला द्वारा सत्यापित 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आवासविहीन या एक कमरे तक के कच्चे मकान में निवासरत विधवा मुखिया वाले परिवारों (मासिक आय 5,000 रुपये से कम हो) को जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, 2011 में नहीं हो तब भी उनके परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की संस्तुति की गई है।
  • इसके साथ ही बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ओला वृष्टि, आगजनी और हाथियों के प्रकोप से प्रभावित परिवार एवं एकल परित्यक्त महिलाएं जो स्वयं आवास बनाने में असमर्थ हैं, वैसे परिवार या महिलाओं को भी इस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
  • लाभार्थियों की स्वीकृति उपायुक्त संतुष्टि के आधार पर करेगा।
  • योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लक्ष्य का अधिकतम 25 प्रतिशत तक ही प्राकृतिक आपदाग्रस्त मामलों में संबंधित लाभार्थियों को आवास हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://cm.jharkhand.gov.in/hi/node/6341
http://www.sarthaksamay.com/%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AF-5388