‘निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009’ में संशोधन को मंजूरी

Cabinet approves amendment to ‘The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009’

प्रश्न-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 देश में कब से प्रभावी है?
(a) 1 मार्च, 2010
(b) 1 अप्रैल, 2010
(c) 5 अप्रैल, 2011
(d) 1 अप्रैल, 2012
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 22 मार्च, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, (RTE) 2009 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि सभी शिक्षक 31 मार्च, 2015 की स्थिति में 31 मार्च, 2019 तक अकादिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करें।
  • यानि कि इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए चार वर्ष अवधि बढ़ाई गयी है।
  • इससे इस सेवा में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक अपने प्रशिक्षण को पूरा करने में सक्षम होंगे।
  • इसके अलावा इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि देश के प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों में योग्यता का एक निश्चित न्यूनतम मानक निर्धारित हो।
  • शिक्षकों की समग्र गुणवत्ता और शिक्षण प्रक्रियाओं में इससे सुधार होगा।
  • निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एक अप्रैल, 2010 से देश में प्रभावी है।
  • इसमें 6-14 वर्ष की आयु के देश के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने की परिकल्पना की गई थी।
  • संशोधन के तहत इस अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत जिन शिक्षकों के पास 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता नहीं थी उन्हें 31 मार्च 2019 तक इसे प्राप्त करना जरूरी होगा।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159739
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=60091
http://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-amendment-to-the-right-of-children-to-free-and-compulsory-education-act-2009/