नागरिक उड्डयन नियम (सीएआर) ड्राफ्ट अधिनियम

Draft Regulation of CAR on Civil Use of Drones Announced

प्रश्न-हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा ड्रोन के नागरिक उपयोग हेतु नियमों के मसौदे की घोषणा की गई। पायलट रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम मसौदे के तहत ड्रोन को अधिकतम वजन ले जाने के आधार पर कितने वर्गों में वगीकृत किया गया है?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 1 नवंबर, 2017 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दूरस्थ पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम अर्थात ड्रोन के नागरिक उपयोग हेतु नियमों के मसौदे की घोषणा की गई।
  • पायलट रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम मसौदे के तहत ड्रोन को अधिकतम वजन ले जाने के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न हैं- (1) नैनो-250 ग्राम से कम या बराबर (2) माइक्रो-250 ग्रा. से अधिक और 2 किलो ग्रा. से कम या बराबर (3) मिनी-2 किलो से अधिक और 25 कि.ग्रा. से कम या बराबर (4) स्मॉल- 25 किलो ग्रा. से अधिक और 150 कि.ग्रा. से कम या बराबर (5) लार्ज-150 किलो ग्रा. से अधिक।
  • मसौदे के प्रारूप के अनुसार सभी प्रकार के ड्रोन दृश्य रेखा में और केवल दिन में ही उड़ाये जा सकेंगे जिसकी अधिकतम ऊंचाई 200 फीट से अधिक नहीं होगी।
  • ड्रोन के माध्यम से किसी भी प्रकार की खतरनाक सामग्री, पशु एवं मानव को लाने या ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • नैनो श्रेणी और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित ड्रोन के अलावा सभी प्रकार के व्यावसायिक ड्रोन का पंजीकरण आईसीएओ की प्रस्तावित नीति के अनुसार विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) के रूप में डीजीसीए द्वारा पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।
  • मिनी और उससे ऊपर की श्रेणियों हेतु मानव रहित एयरक्राफ्ट संचालक अनुज्ञापत्र (यूएओपी) की आवश्यकता होगी।
  • इस अधिनियिम में कुछ विशेष निर्धारित क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।
  • प्रतिबंधित क्षेत्र एएआई द्वारा अधिसूचित हवाई हड्डे से 5 किमी. के क्षेत्र, स्थायी अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र, जोखिम पूर्ण क्षेत्र, तटीय समुद्र से सटे समुद्र में 500 मीटर (क्षैतिज) से परे, अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी. का क्षेत्र, आपातकालीन अभियानों से जुड़े क्षेत्र, जनसुरक्षा को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के निकट तथा घनी आबादी वाले क्षेत्र।
  • इन क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है।
  • दिल्ली में विजय चौक से 5 किमी. की परिधि में और चल वाहन, पोत अथवा वायुयान जैसे मोबाइल प्लेटफार्म से भी ड्रोन के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173164
http://www.thehindu.com/news/national/aviation-ministry-to-issue-draft-regulations-for-use-of-uavs/article19960257.ece