दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018

प्रश्न-हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पारित विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 के तहत कितने वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने पर मृत्युदंड या कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है?
(a) 15 वर्ष
(b) 18 वर्ष
(c) 12 वर्ष
(d) 14 वर्ष
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 9 मार्च, 2018 को राजस्थान विधानसभा में दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 ध्वनिमत से पारित किया गया।
  • यह विधेयक गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सदन में प्रस्तुत किया।
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 में दो नई धारा जोड़ी गई हैं।
  • धारा 376 कक को जोड़कर 12 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने पर मृत्युदंड या कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है।
  • इस कठोर कारावास की अवधि अधिकतम 14 वर्ष होगी जिसे आजीवन कारावास तक में बदला जा सकता है।
  • इसी प्रकार धारा 376 घघ जोड़ी गई है जिसके माध्यम से 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार होने पर समूह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा।
  • ऐसे अपराधी को मृत्युदंड अथवा कठोर कारावास से दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
  • कठोर कारावास की अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी और यह आजीवन कारावास तक हो सकती है।
  • दोनों ही धाराओं में आजीवन कारावास से तात्पर्य अपराधी की मृत्यु तक कारावास से है।
  • यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।
  • मध्य प्रदेश के बाद इस प्रकार का विधेयक पास करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है। यह विधेयक पास करने वाला हरियाणा तीसरा राज्य है।

संबंधित लिंक
http://dipr.rajasthan.gov.in/content/dipr/en/news-detail.59401.html
https://khabar.ndtv.com/news/rajasthan-news/rajasthan-govt-passes-bill-for-death-penalty-for-rape-of-girls-aged-12-or-below-1822014