जैविक कृषि उत्पादों के अप्रतिबंधित निर्यात को मंजूरी

Cabinet allows unrestricted export of all certified organic agricultural products

प्रश्न-हाल ही में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने जैविक कृषि उत्पादों के अप्रतिबंधित निर्यात को मंजूरी दी। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है?
(a) जैविक दालें और मसूर
(b) जैविक चीनी
(c) जैविक चीनी
(d) जैविक गेहूं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 31 मार्च, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने विशिष्ट जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात पर लगी सभी मात्रात्मक सीमा हटाने और इन उत्पादों एवं प्रसंस्कृत जैविक कृषि के उत्पादों के अप्रतिबंधित निर्यात को मंजूरी प्रदान की।
  • इन उत्पादों के अजैविक रूपों पर मौजूदा या भविष्य में लगायी जाने वाली सीमओं/प्रतिबंधों के बावजूद जैविक उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • हालांकि देश में जैविक दालों एवं मसूर की अत्याधिक कमी के चलते इनके निर्यात पर मात्रात्मक सीमा नहीं हटायी गयी है परंतु इनके निर्यात की सीमा 10,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की गयी है।
  • इन सभी जैविक उत्पादों के निर्यात को जैविक उत्पाद नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
  • इन उत्पादों के निर्यात पर से सीमा हटा लेने और दालों के निर्यात की सीमा बढ़ाने से सरकार की किसानों की आय दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
  • इससे खेती की लागत में कमी आयेगी और किसानों को जैविक उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
  • इसके साथ ही आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने नई यूरिया नीति-2015 के पैरा पांच में संशोधन को मंजूरी दी है जो कि पुनर्आकलित क्षमता (Re-Assessed Capacity-RAC) से अधिक उत्पादन से संबद्ध है।
  • मंत्रिमंडल समिति ने यूरिया नीति में पैरा 8 शामिल करने को भी मंजूरी प्रदान की।
  • इन बदलावों से यूरिया इकाइयों द्वारा आरएसी से अधिक उत्पादन किया जा सकेगा और देश में घरेलू यूरिया उत्पादन को बल मिलेगा।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160381
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=60295