कृषि उपज मंडी समिति : भुगतान दिशा-निर्देश

प्रश्न-केंद्र सरकार ने कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) के जरिए किए गए एक करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान पर कितने प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं करने का निर्णय लिया है?
(a) पांच प्रतिशत
(b) चार प्रतिशत
(c) तीन प्रतिशत
(d) दो प्रतिशत
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • सितंबर, 2019 में किसानों को उनकी उपज का भुगतान तत्काल करने में मदद करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया।
  • जिसके तहत कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) के जरिए किए गए 1 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान पर दो प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं किया जाएगा।
  • ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने बजट में नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत TDS काटने का प्रावधान किया था।
  • यह प्रावधान आगामी एक अक्टूबर से लागू हो गया।
  • अन्य कृषि उन्मुख पहल
  • केंद्र सरकार ने इसी वर्ष किसानों के लाभ की एक अन्य योजना ‘प्रधानमंत्री किसान निधि योजना’ का शुभारंभ भी किया था।
  • इस योजना के तहत 24 फरवरी, 2019 को 10 मिलियन से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 2021 करोड़ रुपये हस्तांरित किए गए।

लेखक-पंकज पाण्डेय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-exempts-cash-payments-above-rs-1-crore-via-apmc-from-2-tds-119091601671_1.html