अनु. 12 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र एक राज्य नहीं है

Delhi high court
प्रश्न-निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने अनु. 12 के तहत संयुक्त राष्ट्र को एक राज्य नहीं होने का फैसला सुनाया?
(a) दिल्ली उच्च न्यायालय
(b) कलकत्ता उच्च न्यायालय
(c) मद्रास उच्च न्यायालय
(d) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
  • 20 मई, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार, संविधान के अनु. 12 के तहत संयुक्त राष्ट्र एक राज्य नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है।
  • दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व कर्मचारी संजय बहल द्वारा दायर याचिका को निस्तारित करते हुए यह निर्णय दिया।
  • उल्लेखनीय है कि संजय बहल को अमेरिका के एक संघीय न्यायालय ने दुराचरण का दोषी पाया और 97 महीनों की  जेल के साथ 2 साल की अनिवार्य परिवीज्ञा की सजा सुनाई।
  • मई, 2014 में संजय बहल को रिहा करके भारत के लिए निर्वासित कर दिया गया।
  • अपनी याचिका में उसने दावा किया था कि उसके मामले में नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
  • नवंबर, 2018 में संजय बहल ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा जिसमें नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 के तहत संयुक्त राष्ट्र संगठन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने की मांग की थी।
  • उल्लेखनीय है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के उक्त प्रावधान के अनुसार, किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध केंद्र सरकार की अनुमति से किसी भी न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है।
  • मंत्रालय ने पत्र के उत्तर में संयुक्त राष्ट्र को विदेशी राज्य न मानते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया।
  • ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र और उसके अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 के तहत विशेष प्रतिरक्षा और अधिकार प्राप्त है।

लेखक-राहुल त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/hc-united-nations-not-a-state-under-article-12/article27180399.ece

https://www.livelaw.in/news-updates/uno-not-a-state-under-article-12-of-the-constitution-delhi-hc-145138

https://barandbench.com/united-nations-article-226-jurisdiction-delhi-hc/