अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध जांच करने की समय-सीमा तय

Govt lays down specific 'timeline' for completing enquiry against officers and members of All India Services

प्रश्न-हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध जांच करने के लिए संशोधित नियमों के अनुसार विभागीय जांच और रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए कितने महीने की समय-सीमा तय की गई है?
(a) 4 माह
(b) 6 माह
(c) 9 माह
(d) 1 माह
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 23 जनवरी, 2017 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंसन मंत्रालय द्वारा एआईएस (डी एंड ए) नियम 1969 में संशोधन किया गया।
  • इस संशोधन का उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओें के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से पूरी करना है।
  • संशोधित नियमों के अनुसार विभागीय जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने की समय-सीमा तय की गई है।
  • यदि किसी मामले में 6 माह के अंदर जांच संभव नहीं होती, तो उसके उचित कारणों को लिखित रूप से दर्ज कराना होगा और अनुशासन अधिकारी द्वारा एक बार में 6 महीने से अधिक की अतिरिक्त समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।
  • दोषी अधिकारी पर दंड लगाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर राय व्यक्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जायेगा और इस समय-सीमा का विस्तार 45 दिनों से अधिक नहीं किया जा सकता।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=59236
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=157607