सेबी : निवेश सलाहकारों के पात्रता नियमों में संशोधन

Sebi to tighten eligibility norms for investment advisers

प्रश्न-बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों की हितों की रक्षा के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन -सा उपाय किया हैं?
(a) सलाहकारों के शुल्क की उच्च सीमा
(b) सलाहकारों के शुल्क की निम्न सीमा
(c) सलाहकारों के नियुक्ति हेतु पैनल का गठन
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 17 फरवरी, 2020 को बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से निवेश सलाहकारों के लिए पात्रता मानदंडों को कड़ा करने का निर्णय लिया।
  • इसके साथ ही उनके शुल्क की उच्च सीमा तय करने का निर्णय लिया है।
  • सेबी ने प्रतिभूतियों के वितरण से जुड़े लोगों द्वारा ‘स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार’ या ‘सम्पत्ति सलाहकार’ जैसे शब्दों के प्रचलन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
  • बतौर निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत व्यक्ति यदि उपरोक्त पेशे में हो तो वह स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार या सम्पत्ति सलाहकार जैसे शब्दों का उपयोग कर सकेंगे।
  • वो निवेश सलाहकार जो व्यक्तिगत वित्तीय परामर्श दाता है, वे-वितरण सेवा नहीं दे सकते।
  • कंपनियों को ग्राहक स्तर पर ‘परामर्श’ और ‘वितरण’ को अलग करना होगा।
  • मौजूदा व्यक्तिगत परामर्श दाताओं के लिए पुराने प्रावधान बने रहेंगे।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.livemint.com/market/stock-market-news/sebi-board-clears-norms-for-investment-advisors-11581938758238.html

https://www.businessinsider.in/business/news/sebi-to-tighten-eligibility-norms-for-investment-advisers-fees-to-be-capped/articleshow/74175834.cms

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/sebi-to-tighten-eligibility-norms-for-investment-advisers-fees-to-be-capped-120021700875_1.html