सीबीआईसी की ‘डिन’ प्रणाली

DIN System of CBIC to come into force from tomorrow
प्रश्न-केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) की दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) कब से लागू हुई है?
(a) 5 नवंबर, 2019
(b) 6 नवंबर, 2019
(c) 8 नवंबर, 2019
(d) 9 नवंबर, 2019
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
  • 8 नवंबर, 2019 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की (सीबीआईसी) की दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) लागू हुई।
  • अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़ी इस प्रणाली का सृजन केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश पर किया गया है।
  • अब सीबीआईसी के किसी भी पत्र-व्यवहार इत्यादि में दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) का उल्लेख करना आवश्यक है।
  • अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में सबसे पहले डिन का उपयोग किसी भी जांच प्रक्रिया के दौरान समन, तलाशी हेतु अधिकृत करने, गिरफ्तारी पत्रक, जांच नोटिस एवं पत्रों के लिए होगा।
  • सीबीआईसी ने अपने कार्यालयों द्वारा करदाताओं एवं अन्य संबंधित लोगों के लिए इस प्रकार के सभी पत्र-व्यवहार के लिए दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) के इलेक्ट्रॉनिक सृजन प्रणाली को लागू सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 168 (1), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 ए के तहत मिले अधिकारों के तहत किया है।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1590857

http://newsonair.nic.in/Main-News-Details.aspx?id=374232

https://www.thehindubusinessline.com/economy/communication-from-cbic-to-carry-computer-generated-document-identification-number/article29899240.ece