प्रश्न-हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सामाजिक/सरकारी/निजी समारोह में फिजूलखर्ची रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए?
(a) आंध्र प्रदेश
(b) जम्मू-कश्मीर
(c) तमिलनाडु
(d) कर्नाटक
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 20 फरवरी, 2017 को जम्मू-कश्मीर सरकार ने सामाजिक/सरकारी/निजी समारोह में फिजूल खर्ची रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
- इस दिशा-निर्देश की निम्न विशेषताएं हैं-
(i) निमंत्रण पत्र के साथ ड्राई-फ्रूट्स-मिठाईयां किसी तरह का उपहार नहीं भेज सकते हैं।
(ii) पुत्र-पुत्री की शादी में 500, पुत्र-पुत्री की सगाई आदि में 400 तथा छोटे कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकते हैं।
(iii) खाने में वेज और नानवेज, दोनों की 7-7 से ज्यादा डिशेज परोस नहीं सकते हैं और फलों और मिठाई के दो से ज्यादा स्टॉल नहीं लगा सकते।
(iv) शादी में डीजे लाउडस्पीकर और आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा।
(v) शादी में बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय जरूरतमंदों या वृद्धाश्रमों को देना पड़ेगा।
(vi) प्लास्टिक या अपघटित न होने वाले पदार्थ खुले स्थान पर नहीं फेंके जा सकेंगे, इन्हें किसी अलग कूड़ेदान में एकत्र कर अपघटित करने की जिम्मेदारी मेजबान की होगी। - उल्लेखनीय है कि यह दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2017 से संपूर्ण राज्य में लागू हो जाएगा।
- इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
संबंधित लिंक
http://jkgad.nic.in/common/showOrder.aspx?actCode=O16912
https://kashmirobserver.net/2017/local-news/state-govt-imposes-restrictions-lavish-spendings-marriages-14910