प्रश्न-हाल ही में विश्व बैंक के मध्यस्थता कोर्ट (Arbitraion Court) ने एक विदेशी कंपनी को खनन पट्टा देने से गैर-कानूनी ढंग से मना करने पर पाकिस्तान पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है?
(a) 5.95 बिलियन डॉलर
(b) 7.9 बिलियन डॉलर
(c) 2.5 बिलियन डॉलर
(d) 10 बिलियन डॉलर
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
(a) 5.95 बिलियन डॉलर
(b) 7.9 बिलियन डॉलर
(c) 2.5 बिलियन डॉलर
(d) 10 बिलियन डॉलर
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- जुलाई, 2019 में विश्व बैंक के एक मध्यस्थता कोर्ट ने पाकिस्तान पर दंडात्मक कार्यवाही की घोषणा की।
- मध्यस्थता कोर्ट ने एक विदेशी कंपनी को खनन पट्टा देने से गैर-कानूनी ढंग से मना करने पर पाकिस्तान पर 5.95 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की।
- पृष्ठभूमि-
- यह जुर्माना वर्ष 2011 ‘रेको डीक परियोजना’ हेतु एक कंपनी को गैर-कानूनी ढंग से खनन पट्टा से वंचित रखने पर लगाया गया है।
- ध्यातव्य है कि बलूचिस्तान सरकार की ओर से पट्टे का अनुरोध खारिज होने के बाद ‘टेथयान कॉपर कंपनी’ (TCC) ने वर्ष 2012 में विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (ICSID) के समक्ष दावा किया था।
- जिस पर मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान पर 4.08 अरब डॉलर का जुर्माना और उस लगभग 1.87 अरब डॉलर का ब्याज जोड़कर अदा करने का आदेश दिया।
- रेको डीक
- रेको डीक बलूचिस्तान में स्थिति चागई जिले में एक छोटा सा कस्बा है, जो ईरान और अफगानिस्तान के करीब है।
- यह क्षेत्र सोने और तांबे के बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
लेखक-पंकज पांडेय
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