राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन का गठन

प्रश्न-राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया?
(a) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003
(b) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2004
(c) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
(d) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 9 अगस्त, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की चार अतिरिक्त बटालियन गठित किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
  • इन चारों अतिरिक्त बटालियनों के गठन पर अनुमानित लागत राशि 637 करोड़ रुपये होगी।
  • इसका उद्देश्य देश के विशालतम भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिगत आपदा मोचन के समय में कमी करना है।
  • यह चारों बटालियन प्रारंभ में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में, दो और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम राइफल में एक-एक बटालियन के रूप में गठित की जाएंगी।
  • कालांतर में इन चारों बटालियनों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
  • इन चारो बटालियनों की तैनाती महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थिति के दृष्टिगत जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में की जाएगी।
  • राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन वर्ष 2006 में किया गया था।
  • इस बल का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
  • वर्तमान में इस बल में 12 बटालियन हैं।
  • इस बल का मुख्य कार्य आपदा के समय अति विशेषज्ञता के साथ संगठित होकर प्रभावित लोगों का बचाव करना अथवा उनके जान-माल की सुरक्षा करना है।

लेखक विजय प्रताप सिंह

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