मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ी

प्रश्न-24 अगस्त, 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वादन संबंधी दस्तावेजों की वैद्यता को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया?
(a) 21 अक्टूबर, 2020
(b) 31 दिसंबर, 2020
(c) 31 जनवरी, 2021
(d) 25 नवंबर, 2020
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 24 अगस्त, 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैद्यता को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 तक करने का निर्णय लिया।
  • इससे पूर्व मंत्रालय ने दस्तावेजों की वैद्यता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च, 2020 और 9 जून, 2020 को परामर्श जारी किया गया था।
  • इसमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंध दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाने की बात कही गई थी।
  • जिनकी वैद्यता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक समाप्त हो जाएगी। इनको 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जाएगा।
  • संबंधित प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर, 2020 तक ऐसे दस्तावेंजों को वैध मानें।

लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1648225

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1648182