प्रश्न-हाल ही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करने का आदेश दिया है?
(a) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
(b) भारत सरकार
(c) वित्त मंत्रालय
(d) नाबार्ड
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
(a) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
(b) भारत सरकार
(c) वित्त मंत्रालय
(d) नाबार्ड
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 16 मई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों’ (Non -Banking Financial Company-NBFCs) को जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (Chief Risk Offcer-CRO) नियुक्त करने का आदेश दिया है।
- यह आदेश 5000 करोड़ रु. से अधिक संपत्ति वाली कंपनियों का जोखिम प्रबंधन में सुधार न होने के कारण दिया गया है।
- केंद्रीय बैंक ने कहा है कि प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती भूमिका के साथ एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इसके आदेश के द्वारा कंपनियां जोखिम प्रबंधन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी।
- आरबीआई ने यह भी कहा है कि सीआरओ की नियुक्ति एनबीएफसी के पदानुक्रम में बोर्ड की मंजूरी के साथ एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
https://m.rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=11557