मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि में वृद्धि

प्रश्न-हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा की योजना के तहत प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई?
(a) 6 लाख रुपये
(b) 8 लाख रुपये
(c) 10 लाख रुपये
(d) 12 लाख रुपये
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 29 मई, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बढ़ी हुई बीमा की राशि 27 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी।
  • ज्ञातव्य है 1 सितंबर, 2000 से प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किए जाने हेतु सर्वप्रथम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई थी।
  • 30 जून, 2016 से इस योजना का नाम परिवर्तित कर ‘मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना’ कर दिया गया।
  • योजनान्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारियों द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उनके परिवार को लाभ प्रदान किया जाता है।

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