‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि’ योजना

प्रश्न-26 फरवरी, 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की घोषणा की।इस योजनांतर्गत सरकार वित्तीय सहायता हेतु पात्र प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान करेगी?
(a) 5000 रुपये
(b) 5500 रुपये
(c) 6000 रुपये
(d) 6500 रुपये
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 26 फरवरी, 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि’ योजना की घोषणा की।
  • इस योजना का लाभ राज्य के उन किसानों को प्राप्त होगा, जो 5 एकड़ से कम भूमि पर खेती करते हैं और जिन परिवारों की आय प्रतिमाह 15000 रुपये से कम है।
  • इस योजना का उद्देश्य किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • योजनांतर्गत सरकार वित्तीय सहायता हेतु पात्र प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि प्रदान करेगी।
  • प्रत्येक परिवार को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु एक सदस्य को नामांकित कराना होगा।
  • इस योजना को दो श्रेणियों में बांटा गया है।
  • पहली श्रेणी के तहत ‘18-40 वर्ष की आयु के और दूसरी श्रेणी के तहत 40-60 वर्ष की आयु तक के लाभार्थी शामिल हैं।
  • पहली श्रेणी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु 4 विकल्प होंगे।
  • पहले विकल्प के रूप में परिवारों को 6000 रुपये की राशि तीन समान किश्तों में (प्रत्येक किश्त में 2000 रुपये) प्रदान की जाएगी और यह राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • दूसरे विकल्प के तहत एक परिवार को लाभ प्राप्त करने हेतु, एक सदस्य को नामांकित कराना होगा और उसे पांच वर्ष पूरा होने के बाद 36,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • तीसरे विकल्प के तहत नामित लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद न्यूनतम 3000-15000 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी, जो योजना के प्रारंभ में लाभार्थी की आयु पर निर्भर करेगा।
  • चौथे विकल्प के तहत नामित लाभार्थी को 5 वर्ष बाद 15000-30000 रुपये तक की राशि प्राप्त होगी, जो नामांकित लाभार्थी द्वारा चयनित विकल्प पर निर्भर करेगा।
  • नामांकित लाभार्थी वर्तमान योजनांतर्गत बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है, जिसके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
  • नामांकित लाभार्थी प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता हेतु 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता हेतु 1 लाख रुपये का बीमा कवर का चयन कर सकता है।
  • इसके अलावा यदि नामांकित लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन में भी पात्र है, तो उस स्थित में भी वह 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन हेतु पात्र होगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
  • दूसरी श्रेणी के अंतर्गत यदि नामांकित लाभार्थी की आयु 40-60 वर्ष के बीच है तो उसके लिए दो विकल्प उपलब्ध होंगे।
  • पहले विकल्प के तहत पात्र परिवार को 6000 रुपये की राशि तीन समान किश्तों में प्रदान की जाएगी और यह राशि परिवार के मुखिया के खाते में जमा की जाएगी।
  • दूसरे विकल्प के तहत नामित लाभार्थी को प्रत्येक 5 वर्ष, 36000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना हेतु बजट 2019-20 में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/khattar-announces-scheme-for-farmers-families-having-income-less-than-rs-15k-per-month-119022601299_1.html

http://www.newindianexpress.com/nation/2019/feb/26/haryana-budget-funds-for-farmers-workers-1943876.html