प्रश्न-मध्य प्रदेश में भारत माता परिसर का निर्माण कहां किया जाएगा?
(a) जबलपुर
(b) इंदौर
(c) भोपाल
(d) सतना
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 31 जनवरी, 2018 को मध्य-प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय किए गए-
- आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को मंजूरी प्रदान की गई।
- निर्णयानुसार 1 अप्रैल, 2018 से प्रदेश के गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वैध गर्ल्स हॉस्टल/छात्रावास एवं वैध धार्मिक स्थलों से 50 मीटर की दूरी तक अवस्थित मदिरा की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।
- भारत माता परिसर के निर्माण हेतु नगर पालिका निगम भोपाल को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- नेवल सेलिंग नोड की स्थापना हेतु भारत सरकार, रक्षा विभाग को ग्राम कोहेफिजा (खानूगांव) तहसील हुजूर, जिला भोपाल में 0.202 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई।
- नगर निकायों को अपनी सीमा क्षेत्र में होने वाले किसी प्रकार के मनोरंजन, मनोविनोद तथा आमोद-प्रमोद पर कर लगाने का अधिकार दिया गया।
- विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा 6 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक किए जाने की स्वीकृति दी गई।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के संचालन की निरंतरता प्रदान किए जाने का निर्णय।
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन करने का निर्णय।
- संशोधन के पश्चात यांत्रिक क्रियाओं द्वारा ईंट/केवलू आदि के निर्माण पर भी छूट प्रदत्त होगी।
- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
संबंधित लिंक
http://mpinfo.org/Story/StoryDetails.aspx?StoryID=180131S2&CatId=2