भुगतान संबंधी डाटा भंडारणः RBI की नीति

प्रश्न-हाल ही में RBI ने अपनी उद्घोषणा में कहा है कि भुगतान से संबंधित पूरा डाटा केवल भारत में ही स्टोर किया जाएगा और विदेशों में प्रोसेस किए गए डाटा को कितने समय के भीतर देश में वापस लाना होगा?
(a) 24 घंटे
(b) 12 घंटे
(c) 6 घंटे
(d) इसमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • जून, 2019 में RBI ने उद्घोषणा की कि भुगतान से संबंधित पूरा डाटा केवल भारत में ही स्टोर किया जाएगा और विदेशों में प्रोसेस किए गए डाटा को 24 घंटे के भीतर देश में वापस लाना होगा।
  • RBI ने उपरोक्त जानकारी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSO) द्वारा कुछ कार्यान्वयन मुद्दों पर उठाए गए सवालों के जवाब के रूप में दिया।
  • पृष्ठभूमि
  • ध्यातव्य है कि RBI ने ‘स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा पर अप्रैल, 2018 में दिशा-निर्देश जारी किए थे।
  • इस दिशा-निर्देश में सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को यह सलाह दी गई थी कि वह 6 माह की समय सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करें कि धन के भुगतान से संबंधित संपूर्ण डाटा भारत में स्थित प्रणालियों में ही स्टोर किया जाएगा।
  • डाटा भंडारण से संबंधित हालिया निर्देश में RBI ने कहा है कि प्रसंस्करण के बाद डाटा को केवल भारत में स्टोर किया जाना चाहिए।
  • विदेश में किए गए प्रसंस्करण के मामले में डाटा को विदेशों में स्थित सिस्टम से डिलीट कर देना चाहिए और भुगतान प्रसंस्करण पूरा होने के 24 घंटे के भीतर इस डाटा को वापस देश में ले आना चाहिए।

लेखक-पंकज पांडेय

संबंधित लिंक भी देखें…
http://ddnews.gov.in/business/rbi-data-related-payments-be-stored-only-india
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/payments-data-must-be-stored-in-systems-located-in-india-says-rbi-119062700043_1.html