भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी/एएमएल नियमों के उल्लंघन पर तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर जुर्माना लगाया

प्रश्न- 29 अप्रैल, 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी)/एंटी मनी लांड्रिंग (एएमएल) नियमों के उल्लंघन पर निम्नलिखित किस/किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया?
(a) बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(b) देना बैंक
(c) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 29 अप्रैल, 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी)/एंटी मनी लांड्रिग (एएमएल) नियमों के उल्लंघन पर सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।
  • ये बैंक हैं-बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स।
  • इनमें से प्रत्येक बैंक पर 1.5 करोड़ रुपए (15 मिलियन) का जुर्माना लगाया गया है।
  • यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 के अंतर्गत प्राप्त आरबीआई की शक्तियों के अधीन लगाया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने केवाईसी नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपायों का लागू करने और उनकी समीक्षा करने के लिए आठ (8) अन्य बैंकों को चेतावनी दी है।
  • ये आठ बैंक हैं-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं विजया बैंक।

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https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?ID=25657