बड़े ऋण जोखिमों पर बैंकों के लिए दिशा-निर्देश में संशोधन

प्रश्न-हाल ही में किस संस्था द्वारा बड़े ऋण जोखिमों पर बैंकों के लिए दिशा-निर्देश में संशोधन किया गया?
(a) आईआरडी ए
(b) आरबीआई
(c) केंद्रीय वित्त मंत्रालय
(d) विश्व बैंक
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • जून, 2019 में आरबीआई ने बैंकों के लिए बड़े ऋण जोखिमों पर दिशा-निर्देश को संशोधित किया।
  • यह कदम आरबीआई ने ऋण जोखिम कम करने और उन्हें वैश्विक मानदंडों के साथ संरेखित करने की दृष्टि से उठाया।
  • उल्लेखनीय है कि उक्त दिशा-निर्देश, जिसमें संशोधन किया गया है आरबीआई ने तीन वर्ष पूर्व ऋण जोखिम कम करने के उद्देश्य से जारी किया था।
  • दिशा-निर्देशों में बैंक से जुड़े निकायों के लिए ऋण जोखिम मूल्य उसकी मूल पूंजी के अधिकतम 25% समूह कंपनी (Group of Connected Counter Parties) तथा 20% एकल कंपनी (Single Counter Party) सीमा तय की गई।
  • साथ ही आरबीआई ने जुड़े प्रतिपक्षों की परिभाषा में आर्थिक अन्योन्याश्रय मानदंड की अवधारणा भी पेश की।
  • इसके अनुसार यदि कंपनियों में से एक ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया तो संबंधित पक्षों को भी वित्त पोषण या दुबारा भुगतान का सामना करने की संभावना है।

संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.business-standard.com/article/finance/rbi-alters-large-exposures-framework-for-banks-to-cut-concentration-of-risk-119060301653_1.html
https://www.firstpost.com/business/rbi-modifies-large-exposures-framework-for-bank-with-view-to-reduce-concentration-of-risk-align-them-with-global-norms-6752801.html