प्रीपेड भुगतान उपकरण – इंटरऑपरेबिलिटी (अंतरसंचालनीयता) हेतु दिशानिर्देश

RBI says interoperability available only for full KYC wallets

प्रश्न-RBI के अनुसार इंटरऑपरेबिलिटी (अंतरसंचालनीयता) केवल पूर्ण KYC _____ के लिए है।
(a) मोबाइल वॉलेट कंपनियों
(b) शेयर ट्रेडर
(c) एएमसीज़
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 16 अक्टूबर, 2018 को RBI ने ‘प्रीपेड भुगतान उपकरण – इंटरऑपरेबिलिटी (अंतरसंचालनीयता) हेतु दिशानिर्देश जारी किए।
  • जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरसंचालनीयता केवल पूर्ण KYC मोबाइल वॉलेट कंपनियों के लिए है।
  • RBI ने PPI (प्रीपेड भुगतान उपकरण) जारीकर्ताओं को NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) के सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।




  • वॉलेट फर्म अब अपने स्वयं के हैंडल जारी करेंगे।
  • कंपनियां उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के रोल्स (Rolls) में ऑनबोर्ड करेंगी न कि बैंकों की तरफ से।

संबंधित लिंक…
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/rbi-says-interoperability-available-only-for-full-kyc-wallets/articleshow/66254758.cms
https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11393&Mode=0