प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 में संशोधन

Amendment in Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme (PMGKDS), 2016

प्रश्न-20 जनवरी, 2017 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में संशोधन किया। इसके तहत किन बैंकों को इस योजना के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है?
(a) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों
(b) डाक बैंकों
(c) सहकारिता बैंकों
(d) प्राईवेट बैंकों
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 20 जनवरी, 2017 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में संशोधन किया।
  • इसके तहत सहकारिता बैंकों को इस योजना के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है।
  • जिसके अनुसार, बांड लेजर खाते के रूप में जमा आवेदन को सरकारी बैंकों के अलावा सभी बैंकिंग कंपनियां स्वीकार करेंगी जिन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (1949 का 10) लागू होता है।
  • ज्ञातव्य है कि 16 दिसंबर, 2016 को भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ को अधिसूचित किया था।
  • इसके अंतर्गत जिन लोगों ने छुपी हुई आय की घोषणा की थी वे इस योजना में रकम जमा कर सकते हैं।
  • जमा रकम घोषित छुपी हुई आय के 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=157539
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=59189
https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10782&Mode=0