पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना, 2017 को मंजूरी

प्रश्न-पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना, 2017 के लिए मार्च, 2020 की अवधि हेतु कितनी राशि का वित्तीय प्रावधान किया गया है?
(a) 2000 करोड़ रुपए
(b) 3000 करोड़ रुपए
(c) 4000 करोड़ रुपए
(d) 5000 करोड़ रुपए
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 21 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस योजना के लिए मार्च, 2020 तक की अवधि हेतु 3000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
  • सरकार मार्च 2020 से पूर्व मूल्यांकन के पश्चात शेष अवधि हेतु आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराएगी।
  • पूर्वोत्तर औद्योगिकी विकास योजना, 2017 अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए प्रोत्साहनों का समुच्चय है।
  • सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना के माध्यम से मुख्यतः एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
  • योजनांतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे-
    (1) ऋण तक प्रवेश हेतु केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन के तहत प्रति इकाई प्रोत्साहन राशि 5 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ प्लांट और मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाएगा।
    (2) केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन के अंतर्गत इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से पहले पांच वर्षों के लिए पात्र बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए कार्य पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा।
    (3) केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन के तहत हकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि हेतु भवन तथा प्लांट और मशीनरी की बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की अदाएगी। वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) अदाएगी-इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि हेतु सीजीएसटी तथा आईजीएसटी के केंद्र सरकार के हिस्से तक की अदाएगी।
    (4) आयकर अदाएगी-इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के वर्ष सहित पहले पांच वर्षों के लिए आयकर के केंद्रीय हिस्से की अदाएगी।
    (5) परिवहन प्रोत्साहन-(i) तैयार उत्पादों को लाने-ले जाने के रेलवे/रेलवे के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्तमान सब्सिडी सहित और भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से तैयार सामानों की आवाजाही हेतु परिवहन लागत को 20 प्रतिशत। (ii) देश के किसी भी हवाई अड्डे के निकट के उत्पादन स्थल से विमान से भेजे जाने वाले नष्ट होने वाले सामानों (आईएटीए द्वारा परिभाषित रूप में) की परिवहन लागत का 33 प्रतिशत।
    (6) रोजगार प्रोत्साहन-सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता के अभिदान का 3.67 प्रतिशत का भुगतान करेगी, जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में कर्मचारी पेंशन योजना सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले नियोक्ता के 8.33 प्रतिशत अभिदान के अतिरिक्त है।
  • प्रोत्साहन के सभी घटकों के अंतर्गत लाभ की समग्र सीमा प्रति इकाई 200 करोड़ रुपए होगी।
  • इस नई योजना से पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और रोजगार तथा आय सृजन में वृद्धि हो सकेगी।

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http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177822