पंजाब सरकार द्वारा नई परिवहन नीति का मसौदा अनुमोदित

New Draft Transport Policy approved by Punjab Cabinet

प्रश्न-हाल ही में पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई परिवहन नीति के मसौदे के तहत जारी परमिट कितनों वर्षों की अवधि तक मान्य होगी?
(a) 3 वर्ष
(b) 4 वर्ष
(c) 5 वर्ष
(d) 6 वर्ष
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 5 जुलाई, 2017 को पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा नई परिवहन नीति के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गयी।
  • इस नीति के तहत जिला परिवहन अधिकारी के पदों को समाप्त करने का तथा परिवहन विभाग के पुनर्गठन का निर्णय किया गया है।
  • राज्य सरकार धीरे-धीरे लक्जरी बस सेवा में राज्य परिवहन उपक्रमों का हिस्सा बढ़ाएगी।
  • यह सेवा वर्तमान में बादल परिवार की बस सेवाओं द्वारा नियंत्रित है जिसे अंततः राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित करना है।
  • अंतरराष्ट्रीय प्वाइंट-टू-प्वाइंट सुपर इंटीग्रल कोच सेवा में अनुबंध ढुलाई के आधार पर राज्य परिवहन प्राधिकरण, पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी का हिस्सा बढ़ाया जाएगा।
  • सतर्कता विभाग के एक विशेष कार्यबल की स्थापना की गई है और सभी अवैध संचालित बसों पर राज्य पुलिस को कार्रवाई के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
  • इस नई नीति का प्रारूप ट्रांसपोर्ट स्कीम-2017 के तहत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुरक्षित किया गया।
  • इस नीति पर 30 दिनों तक जनता की प्रतिक्रिया ली जायेगी और प्रतिक्रिया सकारात्मक होने पर इसे लागू किया जाएगा।
  • राज्य सरकार इस योजना को चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने हेतु अदालतों से तीन माह की समयावधि की मांग करेगी।
  • इस योजना के लागू हो जाने के बाद 5432 सामान्य बसों (मार्गों के विस्तार/मोड में शामिल) और अन्य 6700 मिनी बसों तथा 78 एसी लक्जरी बसों के परमिट रद्द करके पुनः आवंटित किए जायेंगे।
  • एकल मार्ग पर निजी ऑपरेटर हेतु एक मासिक रोस्टर तैयार किया जाएगा।
  • किसी मार्ग के लिए जारी परमिट ही बसों की पंजीकरण संख्या होगी।
  • राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप से परमिट या परमिट नंबर की प्रतिलिपि वाहन पर प्रदर्शित की जाएगी।
  • इस नीति में परमिटों और हस्तांतरण के आवंटन नियम भी शामिल हैं।
  • केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 71 के तहत राज्य सरकार पात्रता मानदंड और आरक्षण का पालन करेगी।
  • यदि किसी विशेष मार्ग पर आवेदनों की संख्या ऐसे मार्ग पर दी जाने वाली परमिट की संख्या से अधिक है तो आवंटन ड्रा के माध्यम से होगा।
  • निजी ऑपरेटरों के संदर्भ में किसी विशेष मार्ग पर कुल परमिट का 25 प्रतिशत से अधिक एक फार्म/पार्टी/व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत जारी किए गए परमिट पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे।
  • नवीनीकरण पर परमिट नवीनीकरण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।
  • बस को बदलने के मामले में या व्यक्तिगत अनुमति धारक की मृत्यु के कारण विरासत के संदर्भ में किसी परमिट के हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।

संबंधित लिंक
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http://www.dailypioneer.com/state-editions/punjab-cabinet-approves-new-transport-policy.html
http://www.ptinews.com/news/8860284_Punjab-cabinet-approves-new-transport-policy.html