न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा समिति

Constitution of Committee - In the matter of PACL Ltd. Vs SEBI and other connected matters

प्रश्न-हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने किसकी अध्यक्षता में पीएसीएल लिमिटेड (PACL Limited) में निवेशकों द्वारा भूमि खरीदने के लिए किए गए करोड़ों रुपये के निवेश की रकम निवेशकों को वापस दिलाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया?
(a) न्यायमूर्ति एम.बी.शाह
(b) न्यायमूर्ति संजय मिश्रा
(c) न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा
(d) न्यायमूर्ति विरेंद्र सिंह
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पीएसीएल लिमिटेड में निवेशकों द्वारा भूमि खरीदने के लिए किए गए करोड़ों रुपये के निवेश की रकम निवेशकों को वापस दिलाने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
  • उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता में उपर्युक्त मामले की जांच हेतु एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था।
  • सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस.रमण तथा सेबी के महाप्रबंधक और उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक अमित प्रधान इस समिति के अन्य दो सदस्य होंगे।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/pdffiles/33052_t.pdf
http://www.sebi.gov.in/sebiweb/home/detail/33052/new/PR-Constitution-of-Committee-In-the-matter-of-PACL-Ltd-Vs-SEBI-and-other-connected-matters-
http://www.financialexpress.com/article/economy/supreme-court-panel-to-sell-pearl-assets-to-refund-investors/206275/
http://www.thehindubusinessline.com/markets/sebi-constitutes-justice-lodha-panel-for-refunding-pacl-investors/article8248938.ece