निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014

Rights of Persons with Disabilities Bill - 2016 Passed by Parliament

प्रश्न-16 दिसंबर, 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014 लोकसभा में पारित हो गया। इसके तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
(a) 20
(b) 22
(c) 18
(d) 21
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 16 दिसंबर, 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014 (The Rights of Persons With Disabilities Bill, 2014) संसद द्वारा पारित हो गया।
  • इससे पूर्व राज्यसभा ने 14 दिसंबर, 2016 को इस विधेयक को पारित किया था।
  • यह विधेयक निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर है। संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके आनुषंगिक विषयों पर आधारित यह विधेयक निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 का स्थान लेगा।
  • इसके तहत दित्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है एवं केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी कर सकती है।
  • इन 21 श्रेणियों में अंधता (Blindness), कमजोर दृष्टि (Low-Vision), कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति (Leprosy Cured Persons), श्रव्य क्षीणता (Hearing Impairment, चलने में असमर्थता (Locomotor Disabilty) बौनापन (Dwarfism), बौद्धिक निःशक्तता (Intellectual Disability), मानसिक रूग्णता (Mental Illness), ऑटिज्म (Autism), सेरेब्रल पैलेसी (Cerebral Palsy), मसकुलर डायस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), गंभीर न्यूरोलॉजिकल दशा (Chronic Neurological Condition), सीखने में कमजोरी (Specific Learning Disabilities), मल्टीपल स्लेरोसिस, (Multiple Sclerosis), वाचन और भाषा संबंधी निःशक्तता, थैलेसीमिया (Thalassemia), हीमोफीलिया (Hemophilia), सिकल सेल रोग (Sickle cell disease), बहु-निःशक्तता (Multiple Disabilities including deaf blindness), तेजाब हमले के पीड़ित (Acid Attack Victim) तथा पार्किंसन के रोगियों को शामिल किया गया है।
  • संदर्भित निःशक्तता वाले वे व्यक्ति होते हैं जो उपरिलिखित किसी निःशक्तता से 40% तक प्रभावित होते हैं।
  • विधेयक निःशक्त व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है।
  • विधेयक में निःशक्त व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% करने तथा उनके साथ भेदभाव करने वाले को प्रथम अवसर पर 6 माह एवं 10,000 रुपये का जुर्माना तथा इसके बाद के अवसरों पर  2 वर्ष तक की जेल और 50 हजार से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का या दोनों का प्रावधान है।
  • विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

संबंधित तथ्य
http://www.prsindia.org/uploads/media//Person%20with%20Disabilities/The%20Right%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20Bill.pdf
http://www.prsindia.org/uploads/media/Person%20with%20Disabilities/Hindi-%20Person%20with%20Disabilities%20bill.pdf
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155592
http://www.prsindia.org/billtrack/the-right-of-persons-with-disabilities-bill-2014-3122/