नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष

Approved Central Sector Scheme for funding facility under 'Agricultural Infrastructure Fund'

प्रश्न-8 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराएगी।
(b) इस योजना की समयावधि वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक के लिए होगी।
(c) ऋण का वितरण 5 वर्षों में किया जाएगा।
(d) चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और आगामी तीन वित्तीय वर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 8 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी प्रदान की गई।
  • यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराएगी।
  • इस योजनान्तर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि साख समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, संयुक्त देयता समूहों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
  • ऋण का वितरण 4 वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और आगामी तीन वित्तीय वर्ष के लिए 30000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
  • इस वित्त पोषण सुविधा के तहत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट प्रदत्त होगी, जिसकी अधिकतम छूट अवधि 7 वर्ष तक होगी।
  • इसके अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र ऋण लेने वालों के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा।
  • भारत सरकार की तरफ से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिर्प्रवाह (Outflow) 10,736 करोड़ रुपये का होगा।
  • इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान हेतु ऋण स्थगन न्यूनतम 6 महीने और अघिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है।
  • कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से होगी।
  • इस योजना की समयावधि वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक के लिए होगी।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1637766