दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018 दादरा एवं नागर हवेली, नगरपालिका परिषद (संशोधन) नियमन, 2018, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018

प्रश्न-7 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित को लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई। विकल्प में कौन-सा तथ्य इसमें शामिल नहीं है-
(a) दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018
(b) दादरा एवं नागर हवेली नगरपालिका परिषद (संशोधन) नियमन, 2018
(c) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018
(d) लक्षद्वीप नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 7 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित को लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई-
    1. दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018
    2. दादरा एवं नागर हवेली, नगरपालिका परिषद (संशोधन) नियमन, 2018
    3. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018 ।
  • उपरोक्त में से केंद्र शासित प्रदेशों दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की नगरपालिकाओं को संविधान प्रशासन और शक्ति के संदर्भ में बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी।
  • दल-बदल विरोध, सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव, लोकपाल की स्थापना इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को क्रमशः ‘दमन एवं दीव नगरपालिका नियमन, 1968’, ‘दादरा एवं नागर हवेली नगरपालिका परिषद नियमन, 2004’ और ‘अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह नगरपालिका नियमन, 1994’ में शामिल किया जाएगा।
  • नियमों में अन्य संशोधन यथा 1. औपनिवेशिक संदर्भ को हटाने हेतु ‘सेवक’ के स्थान पर ‘कर्मचारी’ दर्ज किया जाएगा, 2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान का प्रावधान, 3.सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 को जुर्माना प्रक्रिया में लागू करना और 4. कई वर्ष पूर्व निर्धारित जुर्माने की रकम की समीक्षा करना भी शामिल किए जाएंगे।

संबंधित लिंक
http://www.pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1523075