दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017

Adoption Regulations, 2017

प्रश्न-केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 कब से लागू हुआ?
(a) 15 जनवरी, 2017
(b) 4 जनवरी, 2017
(c) 16 जनवरी, 2017
(d) 10 जनवरी, 2017
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 16 जनवरी, 2017 से दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 लागू हुआ।
  • इसने दत्तक ग्रहण दिशा-निर्देश 2015 का स्थान लिया।
  • इसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 (सी) के तहत अधिदेशित ‘केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण’ (CARA) द्वारा तैयार किया गया है।
  • यह भविष्य में गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के द्वारा देश में गोद लेने के कार्यक्रम को और मजबूत बनाएगा।
  • दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
    (i) विनियमनों में देश के भीतर और विदेशों में रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है।
    (ii) गृह अध्ययन रिपोर्ट की वैधता 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है।
    (iii) निर्दिष्ट बच्चे को आरक्षित करने के बाद मिलान और स्वीकृत के लिए घरेलू पीएपी की उपलब्ध समय सीमा को वर्तमान 15 दिनों से बढ़ाकर 20 दिन कर दिया गया है।
    (iv) जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के पास व्यावसायिक रूप से योग्य या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल होगा।
  • उल्लेखनीय है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=157354