डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना

Dr. Shyama Prasad Mukherjee Accident Assistance Scheme

प्रश्न-हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू करने का निर्णय किया गया?
(a) उत्तर प्रदेश
(b) हरियाणा
(c) मध्य प्रदेश
(d) छत्तीसगढ़
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 5 फरवरी, 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया।
  • इस योजनांतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण विकलांगता होने की स्थिति में एक लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है और पात्र लाभार्थियों को इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
  • योजनांतर्गत 18-70 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति पात्र होगा जो कि हरियाणा का निवासी या मूल निवासी है बशर्ते कि वह दुर्घटना के समय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकित हो।
  • इस योजना के तहत मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटना, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मृत्यु जैसे मामले कवर किए जाएंगे।
  • योजनांतर्गत व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिंग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता या विकलांगता भी शामिल होगी।
  • योजना के तहत पीएमएसबीआई के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा।
  • दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 1 लाख रुपए और दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की पूर्ण रि-कवरेबल हानि या दोनों हाथों या पैरों की हानि या एक आंख की दृष्टि खोने या हाथ या पैर की हानि होने पर एक लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
  • विकलांगता के मामले में, लाभ का भुगतान दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किया जाएगा।
  • मृत्यु के मामले में लाभ वरीयता के आधार पर जीवित पति या पत्नी (यदि पुनर्विवाह न किया हो), सभी अविवाहित बच्चों को बराबर हिस्सा, माता तथा पिता को प्रदत्त किया जाएगा।
  • दुर्घटना पीड़ित या पात्र संबंधी (मृत्यु के मामले में) द्वारा आवेदन उस जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। जहां दुर्घटना पीड़ित दुर्घटना के समय निवासरत था।
  • राशि का भुगतान सीधे पात्र दावेदार के बैंक खाते में किया जाएगा।

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http://www.khaskhabar.com/local/haryana/chandigarh-news/news-dr-shyama-prasad-mukherjee-accidental-assistance-scheme-of-one-lakh-news-hindi-1-292216-KKN.html