जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक

प्रश्न-21 जून, 2019 को दिल्ली में संपन्न हुए जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में क्या सही नहीं है?
(a) परिषद ने जीएसटी के पंजीकरण हेतु पहचान एवं पता प्रमाण के लिए आधार का प्रयोग करने का निर्णय लिया।
(b) राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया।
(c) बी2बी लेन-देन हेतु ई-चालान प्रणाली प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
(d) सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए एक साझा पीठ बनाने का निर्णय लिया गया।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
  • 21 जून, 2019 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में 35वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित हुई।
  • इस बैठक में 12 विषयों पर चर्चा के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
  • परिषद में जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर के पंजीकरण हेतु अन्य कागजातों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए पहचान एवं निवास प्रमाण हेतु ‘आधार’ का उपयोग करने का निर्णय लिया गया।
  • परिषद ने पूर्व के बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी प्रदान की, जैसे 40 लाख रुपए तक की टर्नओवर सीमा तक जीएसटी पंजीकरण अब आवश्यक नहीं है।
  • पहले यह सीमा 20 लाख रुपए तक की थी।
  • बैठक में राष्ट्रीय मुनाफा खोरी-रोधी प्राधिकरण (National Anti Profitering Authority: NAA) का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया है।
  • पहले NAA का कार्यकाल 30 नवंबर, 2019 को समाप्त होना था जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 तक कर दिया गया है।
  • परिषद ने बिजनेस टू बिजनेस (B2B) लेन-देन हेतु चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली शुरू करने का भी निर्णय लिया।
  • ई-चालान का चरण-1 स्वैच्छिक होने का प्रस्ताव है तथा इसे जनवरी, 2020 से प्रारंभ किया जाएगा।
  • ध्यातव्य है कि ई-चालान (E-Invoicing) करदाताओं को कर संबंधित प्रक्रियाओं के पिछले अनुकूलन और स्वचालन में सहायता प्रदान करेगी।
  • यह कर अधिकारियों की कर चोरी के खतरे से निपटने में भी सहायता करेगी।
  • इसके अतिरिक्त परिषद ने विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों हेतु वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के लिए राज्य और क्षेत्र की पीठों के स्थान के संबंध में निर्णय लिया।
  • सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों हेतु एक साझा राज्य पीठ बनाने का भी निर्णय लिया गया।
  • साथ ही परिषद ने GSTR 9, 9A और 9c वार्षिक रिटर्न फार्मों को भरने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2019 से बढ़ाकर 30 अगस्त, 2019 तक कर दिया।

लेखक-ललिन्द्र कुमार

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http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=190626