जम्मू एवं कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018

Jammu and Kashmir Criminal Laws (Amendment) Bill, 2018

प्रश्न-हाल ही में सार्वजनिक कर्मचारियों, पदाधिकारियों या रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा है?
(a) जम्मू एवं कश्मीर
(b) हिमाचल प्रदेश
(c) उत्तराखंड
(d) पंजाब
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 14 दिसंबर, 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में ‘राज्य प्रशासनिक परिषद’ (SAC) ने ‘जम्मू एवं कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018′ को स्वीकृति प्रदान की।
  • विधेयक द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में लागू होने वाली आपराधिक संहिता ‘राज्य रणबीर पैनल कोड’ (RRC) में संशोधन प्रस्तावित है।
  • संशोधन द्वारा ‘सेक्सटॉर्शन’ (Sex-tortion) को अपराध का दर्जा देने के लिए धारा 354 ई के तहत विशेष अपराध के रूप में समाहित किया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि सेक्सटॉर्शन का तात्पर्य अपनी यौन गतिविधि का सबूत प्रकट करने की धमकी देकर किसी से धन मांगना यौन उत्पीड़न है।
  • रणबीर पैनल कोड में वर्णित समान अपराध के अनुरूप सेक्सटॉर्शन को लाने हेतु धारा 154, 161 एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की अनुसूची और साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A में संशोधन किया जा रहा है।
  • उल्लेखनीय है कि 23 अक्टूबर, 2018 को जम्मू एवं कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के बाद यह संशोधन किया गया है।
  • उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को प्रवर्तित कानून के संदर्भ में सेक्सटॉर्शन की अवधारणा के परीक्षण का निर्देश दिया गया था

संबंधित लिंक भी देखें… 

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/jk-law-to-stop-sextortion-of-women/article25744927.ece

https://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/j-k-first-in-country-to-pass-law-banning-sextortion/698447.html

https://indianexpress.com/article/india/jk-becomes-first-state-to-have-law-explicitly-banning-sextortion-5493751/