क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण, नियमन और पारदर्शिता) विधेयक-2017

The West Bengal Clinical Establishments (Registration, Regulation and Transparency) Bill, 2017

प्रश्न-पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण, नियमन और पारदर्शिता) विधेयक 2017 के अंतर्गत उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम कितने वर्षों के दंड की व्यवस्था की गयी है?
(a) 1 वर्ष की
(b) 3 वर्ष की
(c) 5 वर्ष की
(d) 7 वर्ष की
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 3 मार्च, 2017 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पश्चिम बंगाल क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण, नियमन और पारदर्शिता) विधेयक-2017 को सर्वसम्पत्ति से पारित किया गया।
  • इस कानून का उद्देश्य निजी अस्पतालों के नियमन एवं नर्सिंग होम में चिकित्सा लापरवाही की जांच करना है।
  • विधेयक में यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की देख-रेख करने हेतु एक विनियामक आयोग की स्थापना करेगा।
  • विधेयक में यह प्रस्ताव है कि एसिड हमले के शिकार, बलात्कार पीड़ितों और आपातकालीन मरीजों को उचित और त्वरित उपचार दिया जाना चाहिए।
  • विधेयक के तहत चिकित्सा लापरवाही से मृत्यु की स्थिति में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) के अनुसार अधिकतम 3 वर्ष एवं अधिकतम 50 लाख रु. अर्थदंड की व्यवस्था विधेयक में की गई है।
  • उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के मसौदे का निर्माण ममता बनर्जी ने किया है।

संबंधित लिंक
https://wb.gov.in/portal/web/guest/press-releases/-/asset_publisher/6Jr1wF2xWkjU/content/the-west-bengal-clinical-establishments-registration-regulation-and-transparency-bill?redirect=https%3A%2F%2Fwb.gov.in%2Fportal%2Fweb%2Fguest%2Fpress-releases%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Jr1wF2xWkjU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.telegraphindia.com/1170303/jsp/calcutta/story_138694.jsp#.WL_VSNKGPIU
http://www.ptinews.com/news/8466858_West-Bengal-Clinical-Establishments-Bill-gets-assembly-nod