कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन को मंजूरी

प्रश्न-हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के किस अनुच्छेद के तहत 3 नवंबर, 2015 को जारी अधिसूचना की धारा 3 (xiii) को संशोधित कर कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों को कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन के अधिकार प्रदत्त किया गया?
(a) अनुच्छेद 11
(b) अनुच्छेद 12
(c) अनुच्छेद 13
(d) अनुच्छेद 14
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 11 अप्रैल, 2018 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को आवंटित कोयला खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस समिति ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (ORD ACT, 1948) के अनुच्छेद 12 के तहत 3 नवंबर, 2015 को जारी अधिसूचना की धारा 3 (xiii) को संशोधित कर अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की है।
  • इस संशोधन के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 (पीएनजी नियम, 1959) के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को अपने कोयला क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन की निकासी हेतु लाइसेंस/पट्टा की मंजूरी के लिए आवेदन करने के संदर्भ में राहत प्रदान की गई है।
  • इससे कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन में तीव्रता आएगी, प्राकृतिक गैस उपलब्धता में वृद्धि होगी और प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर में कमी आएगी।
  • ज्ञातव्य है कि 3 नवंबर, 2015 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों को कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन के लिए अधिकार प्रदत्त किए।
  • अधिसूचना की धारा 3 (vi) में प्रावधान है कि कोल बेड मीथेन के लिए खनन/पट्टे की मंजूरी हेतु पीएनजी नियम, 1959 के अंतर्गत पट्टेदार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय को केंद्रीय खदान नियोजन और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की विस्तृत सिफारिशों के साथ ही आवेदन प्रस्तुत करेगा।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178584