केंद्र सरकार द्वारा कंपनी (संशोधित) अधिनियम, 2017 अधिसूचित

The Central Government notifies the Companies (Amendment) Act, 2017

प्रश्न-कंपनी अधिनियम, 2013 के किस अनुच्छेद के अनुसार छूट पर शेयर जारी करने पर रोक लगा दी गई है?
(a) अनुच्छेद 54
(b) अनुच्छेद 53
(c) अनुच्छेद 197
(d) अनुच्छेद 247
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 3 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (संशोधन अधिनियम) को अधिूसचित किया गया।
  • इस अधिनियम के प्रावधान सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के निर्धारण की तिथि से प्रभावी होंगे।
  • इस संशोधित अधिनियम के कुछ प्रावधान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 53 के अनुसार छूट पर शेयर जारी करने पर रोक लगा दी गई है।
  • संशोधित अधिनियम के तहत अब कंपनियां ऋणदाता को छूट पर शेयर तब प्रदान कर सकती हैं जब परिवर्तित ऋण पुनर्गठन योजना या संविदा के तहत किसी संवैधानिक प्रस्ताव के अंतर्गत उनका ऋण शेयर में परिवर्तित होगा।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 197 के अंतर्गत कंपनी को सकल लाभ के 11 प्रतिशत से अधिक प्रबंधकीय वेतन प्रदान करने पर आमसभा में इसकी अनुमति लेनी होगी।
  • संशोधित अधिनियम के अनुसार कंपनी किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या गैर-परिवर्तनीय ऋण-पत्र-धारक या अन्य सुरक्षित ऋणदाताओं को भुगतान में गलती होने पर इस प्रकार के प्रबंधकीय वेतन देने से पहले उनकी मंजूरी लेनी होगी।
  • ज्ञातव्य है कि यह मंजूरी आमसभा से पहले लेनी होगी।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 247 के अंतर्गत पंजीकृत मूल्य का आकलन करने वाले को किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि वाली संपत्ति या संपत्ति के आकलन के दौरान या आकलन पश्चात रुचि वाली संपत्ति के आकलन पर रोक लगाई गई है।
  • संशोधित अधिनियम में अब पंजीकृत मूल्य आकलनकर्त्ता को उसकी नियुक्ति से तीन वर्ष पूर्व या उसके द्वारा संपत्ति को मूल्यांकन करने के तीन वर्ष पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि वाली संपत्ति के आकलन पर रोक लगा दी गई है।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=175458