केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के उपश्रेणीकरण की समीक्षा आयोग के गठन को मंजूरी

Cabinet approves setting up of a Commission to examine the Sub-Categorization within OBCs

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण की समीक्षा आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है?
(a) अनुच्छेद 342
(b) अनुच्छेद 340
(c) अनुच्छेद 338-4
(d) अनुच्छेद 352
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 23 अगस्त, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के उप-श्रेणीकरण के विषय समीक्षा आयोग के गठन को मंजूरी दी।
  • प्रस्तावित आयोग के कार्य निम्न होंगे-
    (i) केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी के संदर्भ में, ओबीसी की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की प्रमात्रा की जांच करना।
    (ii) ऐसे पिछड़े वर्गों के भीतर उप-श्रेणीकरण हेतु, क्रिया विधि, मानदंड मानकों एवं पैरामीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना, तथा
    (iii) अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों/समुदायों/उप-जातियों/पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीकृत करने की कवायद आरंभ करना।
  • यह आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।
  • आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-श्रेणी की जांच आयोग के रूप में जाना जाएगा।
  • गौरतलब है कि 9 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, हरियाणा, झारखंड पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों के उप-जातियों के उप-वर्गीकरण की व्यवस्था वर्तमान में है।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170173
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=66717